E-Rickshaw ZONE
04/03/2018
5 मार्च से बिना पंजीकरण वाले ई-रिक्शा पर कार्रवाई
Navbharat Times| Mar 4, 2018, 01.01 PM IST
नोएडा
बिना पंजीकरण सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा पर उपसंभागीय परिवहन विभाग (एआरटीओ) की ओर से 5 मार्च से धरपकड़ की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच होगी।
यह अभियान ट्रैफिक पुलिस और एआरटीओ प्रवर्तन की टीम संयुक्त रूप से चलाएगी। एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि ई-रिक्शा के ट्रैफिक नियम तोड़ने की काफी शिकायतें मिल रही हैं। विभाग से रजिस्ट्रेशन कराए बिना कई ई-रिक्शा चलाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि इनके खिलाफ 26 फरवरी से अभियान शुरू किया जाना था, लेकिन अब यह अभियान सोमवार से शुरू होगा। ऐसे रिक्शा चालकों को 25 फरवरी तक पंजीकरण कराने का समय दिया गया था जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। पिछले दिनों ई-रिक्शा चालक विकास समिति के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बैठक की थी।
इसमें ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगी रोक हटाकर 1000 नए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया था। इसमें दो चरणों में 500-500 ई रिक्शा का पंजीकरण किया जाना है।
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नोएडा में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं दौड़ सकेंगे ई-रिक्शा
उप संभागीय विभाग की तरफ से शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे ई-रिक्शा संचालक के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्हें 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों के खिलाफ 26 फरवरी से अभियान चलाया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि शहर में चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा संचालकों को 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आम लोगों से शिकायतें मिलने के बाद किया गया है। शहर में चल रहे ई-रिक्शा लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं।
पहले सिर्फ कुछ सड़कों पर ही इन्हें चलाने की अनुमति थी, लेकिन धीरे-धीरे ये शहर की हर सड़क पर नजर आने लगे हैं। ये इस समय जाम का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं।
वहीं, बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा समस्या को और अधिक गंभीर बना रहे हैं। शहर में अवैध रूप से दौड़ रहे ई-रिक्शा के आगे यातायात व्यवस्था नाकाम हो रही है। अब इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन के बाद ही संचालन होगा। इसके लिए 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। इस संबंध में ई-रिक्शा संचालकों की एसोसिएशन को बता दिया गया है। इसके बाद 26 फरवरी से ऐसे वाहनों का विशेष रूप से जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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