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मनरेगा कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना, श्री कमलेश कुमार भार्गव द्वारा जनपद पंचायत जौरा की ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच श्रीमती लीलावती कुशवाह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
प्राप्त शिकायत के आधार पर मनरेगा के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन में संचालित 34 प्रगतिरत कार्यों में से 10 कार्य ऐसे हैं, जिनमें मजदूरी मद पर व्यय नगण्य अथवा शून्य दर्ज किया गया है, जबकि सामग्री मद में लगभग 47.69 लाख रुपये का भुगतान प्रदर्शित किया गया है। इन कार्यों में कुल व्यय का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा सामग्री मद में दर्शाया गया है, जबकि मजदूरी मद पर मात्र 0.026 लाख रुपये का व्यय अंकित पाया गया।
जांच के दौरान शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई, जो मनरेगा के निर्धारित प्रावधानों के विपरीत होने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। इस संबंध में पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर का भी परीक्षण किया गया, जिसे जांच दल द्वारा असंतोषजनक माना गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संबंधित जनप्रतिनिधि को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के अंतर्गत शासकीय राशि की वसूली तथा धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक किए जाने संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में तीन दिवस के भीतर समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार वसूली एवं पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी।
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मुरैना वृत्त में बिजली चोरी के विरुद्ध सघन अभियान, एक दिन में 302 प्रकरण दर्ज
50 लाख रुपये से अधिक की राशि की बिलिंग की गई
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध विशेष जांच अभियान के तहत सतर्कता, ओ एंड एम एवं बीआई सेल की संयुक्त स्थानीय टीमों द्वारा व्यापक जांच कार्रवाई करते हुए कुल 302 प्रकरण दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में नियमानुसार आंकलन कर लगभग 50 लाख रुपये से अधिक की राशि की बिलिंग की गई।
जांच के दौरान विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी के 245 मामलों में पंचनामा तैयार किये गये। वहीं धारा 126 के अंतर्गत 7, धारा 138 के अंतर्गत 17 तथा अन्य 33 प्रकरण दर्ज किए गए। वृत्त के विभिन्न संभागों में सबलगढ़ संभाग में सर्वाधिक 103 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त अंबाह संभाग में 82, मुरैना-1 संभाग में 67 तथा मुरैना-2 संभाग में 50 प्रकरण दर्ज किए गए।
कंपनी ने बताया कि बिजली चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग के विरुद्ध यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे वैध विद्युत कनेक्शन का ही उपयोग करें तथा बिजली चोरी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। विद्युत चोरी से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता एवं सुरक्षा भी प्रभावित होती है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी और अनियमितताओं के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा बकाया वसूली एवं राजस्व संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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