Him Anchal
06/04/2026
7 अप्रैल तक नया रोस्टर जारी करने के आदेश
हाईकोर्ट ने न केवल सरकार की शक्तियों पर कैंची चलाई, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में देरी न हो इसके लिए कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिया है कि वे 7 अप्रैल की शाम 5 बजे तक हर हाल में संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी करें। यदि किसी जिले में 5 प्रतिशत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर पहले ही रोस्टर जारी किया जा चुका है, तो उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर नए सिरे से (नियमों के अनुसार) तैयार करना होगा।
13/02/2026
29/12/2025
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