Insurance Solutions - Giridih
09/04/2022
कार चोरी का बीमा क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ा डेढ़ गुना भुगतान
काशीपुर : बीमा कंपनी द्वारा उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में की गयी अपील निरस्त होने के बाद उपभोक्ता को 8 लाख 56 हजार 785 रुपये का भुगतान जिला उपभोक्ता आयोग के माध्यम से कर दिया है।
इस मामले में बीमा कंपनी को 5.74 लाख का बीमा क्लेम न देने पर 49.27 प्रतिशत अधिक 2 लाख 82 हजार 785 का अतिरिक्त भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ा है। जिला उपभोक्ता आयोग उधमसिंह नगर ने बीमा कंपनी द्वारा आदेश के अनुपालन में जमा की गई धनराशि 8 लाख 56 हजार 785 का भुगतान 30 मार्च 2022 को उपभोक्ता अखिलेश कुमार को दिया गया।
अखिलेश कुमार की ओर से नदीम उद्दीन एडवोकेट ने जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में परिवाद दायर कर कहा था कि उसने श्री राम जनरल इश्योरेन्स कंपनी लि. से 24 हजार 438 का प्रीमियम भुगतान करके अपनी कार यूके 06 एन 6838 का बीमा कराया। बीमा अवधि में कार ड्राइवर के घर से सामने से 29 दिसंबर 2010 को चोरी होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा बीमा एजेन्ट के बताये फोन नम्बरों पर सूचना दी, लेकिन जब बीमा कंपनी के किसी अधिकारी या सर्वेयर ने कोई संपर्क नहीं किया तो डाक के माध्यम से सूचना दी।
बीमा कंपनी ने चोरी की सूचना 53 दिन देरी से देने का आरोप लगाते हुए बीमा क्लेम निरस्त कर दिया। बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि चोरी की लिखित सूचना पंजीकृत डाक से नहीं दी गयी है इसलिये यह मान्य नहीं है।
जिला उपभोक्ता फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष हेतराम तथा सदस्या नरेश कुमारी छाबड़ा ने परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के तर्कों को सुनने के बाद निर्धारित किया कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गयी पॉलिसी की शर्तों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि लिखित सूचना बीमा कंपनी को कैसे दी जाएगी। जिसका तात्पर्य यह है कि इस शर्त में यह कहीं अंकित नहीं है कि ऐसी सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से बीमा कंपनी को दी जायेगी। इसमें हम कोई ऐसा कारण नहीं पाते है कि यूपीसी द्वारा प्रेषित सूचना को अवैध माना जाये या बीमा कंपनी की शर्त का उल्लंघन माना जाये। फोरम के निर्णय के अनुसार पुलिस रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि परिवादी का वाहन चोरी हुआ था।
अतः परिवादी का दावा स्वीकार करने योग्य था। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन की कीमत 5 लाख 75 हजार में से एक्सीस क्लाज के 1000 रुपये कम करते हुए परिवादी को 5 लाख 74 हजार की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी माना और इस धनराशि को 30 दिन के अंदर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से परिवाद की तिथि से भुगतान की तिथि तक का ब्याज जोड़ते हुए फोरम में जमा करने तथा 5 हजार रुपये वाद व्यय भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया।
बीमा कंपनी ने इसके विरूद्ध अपील राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड को कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन सदस्य बलवीर प्रसाद व वीना शर्मा की पीठ ने अपने निर्णय से जिला फोरम के आदेश को सही और पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर माना और हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। राज्य आयोग से राहत न मिलने पर बीमा कंपनी ने ब्याज सहित धनराशि 8 लाख 56 हजार 785 रुपये जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग में जमा करा दी। अब जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद सुचारू रूप से जिला आयोग चलने पर अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश से इसका भुगतान 30 मार्च 2022 को उपभोक्ता अखिलेश कुमार को कर दिया गया है।
Source: Jagran
16/01/2022
13/01/2022
बीमा कंपनी को देना होगा तीन लाख 71 हजार का क्लेम सड़क हादसे के दौरान नहर में डूब कर क्षतिग्रस्त हुई कार को लेकर जिला उपभोक्ता कोर्ट ने बीमा कंपनी को तीन लाख 71 हजार रु....
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the business
Telephone
Website
Address
Dakbangla Chowk, Near S Brain Public School, Salaiya
Giridih
815312
Opening Hours
| Monday | 9am - 8pm |
| Tuesday | 9am - 8pm |
| Wednesday | 9am - 8pm |
| Thursday | 9am - 8pm |
| Friday | 9am - 8pm |
| Saturday | 9am - 8pm |
| Sunday | 9am - 8pm |