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29/05/2026
Liberty Is Not a Beggar at the Gate of Sensation: Why the Courts Were Right in Protecting Swami Avimukteshwaranand from Arrest.
There are moments in constitutional law when the Court is not merely deciding a bail application; it is deciding whether India shall remain governed by law or by noise. The case concerning Swami Avimukteshwaranand Saraswati is one such moment.
Let it be said at the very outset, with the clarity of a criminal lawyer and the responsibility of a constitutional citizen: every allegation under the POCSO Act must be investigated with seriousness, sensitivity and speed. A child’s dignity is sacred. A victim’s voice must never be smothered. But the sanctity of a child cannot be converted into a licence to murder the presumption of innocence. The POCSO Act is a shield for children; it was never meant to become a sword for private vendetta, media trial or selective character assassination.
The Allahabad High Court’s order granting anticipatory bail to Swami Avimukteshwaranand was not an act of indulgence. It was an act of constitutional discipline. The Supreme Court’s refusal to interfere with that order, as reported, is therefore not merely a relief to one individual; it is a reaffirmation that Indian criminal law does not permit arrest to become punishment before trial.
The prosecution case, at the pre-arrest stage, had several features which any honest criminal court was bound to examine. The alleged disclosure was not made immediately to natural guardians. The informant, though allegedly told on 18 January 2026, did not approach the police until 24 January 2026. The explanation offered was that he was occupied in “Pooja/Yagya”. But during that very period, he reportedly found time to move a separate application in relation to another alleged incident. Courts are not blind temples of paperwork; they are institutions of reason. When liberty is at stake, such contradictions are not trivial; they are constitutional signals requiring caution.
The High Court was also right in noticing the disturbing media exposure of minors after registration of the FIR. In a POCSO matter, the child is not an exhibit for television. The child is not a microphone for anchors. The child is not a commodity for breaking news. The law creates a protected space around the minor because publicity can contaminate testimony, endanger privacy and distort the administration of justice. If the media records and circulates statements of minor victims, it does not strengthen justice; it wounds it.
Much has been said about Section 29 of the POCSO Act. The argument appears attractive to those who read statutes without reading the Constitution. Section 29 creates a statutory presumption in appropriate circumstances, but it cannot be invoked as a pre-trial guillotine at the stage of anticipatory bail before foundational facts are tested and before charges are framed. A presumption cannot precede the very legal stage that gives it life. Otherwise, every FIR under a special statute would become a warrant of arrest, and every accusation would become a provisional conviction.
That is not law. That is mob jurisprudence.
The High Court did not acquit Swami Avimukteshwaranand. It did not silence the investigation. It did not prevent the State from collecting evidence. It merely said that custodial arrest was not justified on the facts then available. This distinction is elementary, yet it is deliberately blurred by those who prefer outrage to law. Bail is not exoneration. Anticipatory bail is not immunity. It is a safeguard against unnecessary arrest, humiliation, and the irreversible damage that follows when police power is used before judicial guilt is determined.
The timing of the allegations also demanded caution. The alleged date of disclosure coincided with a contemporaneous dispute involving the accused and local administration regarding bathing at the Sangam on Mauni Amavasya. Coincidence is not proof of conspiracy. But coincidence, when joined with delay, unusual conduct, contradictory explanations and media orchestration, is certainly a reason for a constitutional court to pause before permitting arrest.
A criminal court has no business being timid when liberty is attacked. It must ask hard questions. Why the delay? Why the stranger? Why the media? Why the contradiction? Why this timing? Why arrest, when investigation can proceed without arrest?
Those who say “the allegations are serious, therefore arrest must follow” have not understood criminal law. Seriousness of allegation is relevant; it is not conclusive. If seriousness alone were enough, the Constitution would have no meaning in criminal procedure. The graver the allegation, the greater the duty of the court to ensure that the process is not polluted, manipulated or weaponised.
The genius of Indian bail jurisprudence lies in this balance: the investigating agency may investigate; the accused must cooperate; the complainant may pursue the charge; the court may impose conditions; but liberty cannot be sacrificed at the altar of suspicion alone. The State cannot say, “We have alleged, therefore we must arrest.” That is precisely the logic against which anticipatory bail exists.
In a republic governed by law, arrest is not a press conference. Arrest is not a political statement. Arrest is not a social-media trophy. Arrest is a coercive invasion of personal liberty, and it must be justified by necessity—flight risk, tampering, non-cooperation, intimidation, or the need for custodial interrogation. Where these elements are not convincingly shown, arrest becomes legally vulgar.
The judgment deserves support because it defends three principles at once.
First, that children must be protected by lawful procedure, not by sensationalism.
Second, that the accused, however unpopular or controversial, remains entitled to constitutional liberty until guilt is established.
Third, that special statutes do not repeal the Constitution.
This is not a judgment against POCSO. It is a judgment in favour of lawful POCSO. It says that child-protection law must be enforced with seriousness, but not with hysteria. It says investigation must continue, but arrest must not be used as a ritual of public satisfaction. It says courts must protect victims without manufacturing convicts before trial.
The Supreme Court’s refusal to entertain the challenge, as reported, therefore sends the correct message: appellate interference with a reasoned anticipatory-bail order is not to be granted merely because the allegation is emotionally explosive. The High Court applied its mind. It examined delay, conduct, statutory presumption, media violation and surrounding circumstances. That is exactly what a constitutional court is expected to do.
Let the investigation proceed. Let evidence be collected. Let truth emerge in a court of law. If guilt is proved, punishment must be stern. But until then, liberty cannot be lynched.
The Constitution does not tremble before an FIR. The presumption of innocence does not vanish because television studios shout. And courts do not exist to validate public fury; they exist to discipline it.
In that sense, the order in favour of Swami Avimukteshwaranand is not merely a bail order. It is a reminder that in India, even in the most sensitive cases, the law must speak louder than accusation, louder than media noise, and louder than manufactured moral panic.
Justice is not served by arresting first and reasoning later. Justice is served when the court has the courage to say: investigate fully, protect the minors completely, punish if guilt is proved—but do not convert suspicion into custody and custody into punishment.
That is not weakness. That is the Constitution at work.
NK Goswami,Advocate,Supreme Court of India
29/05/2026
सनसनी के द्वार पर स्वतंत्रता भिक्षुक नहीं होती: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी से रक्षा करने में न्यायालय क्यों सही थे।
(लेखक - नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अधिवक्ता,सर्वोच्च न्यायालय)
संवैधानिक विधि में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब न्यायालय मात्र किसी जमानत आवेदन का निर्णय नहीं कर रहा होता; वह यह तय कर रहा होता है कि भारत कानून से संचालित रहेगा या शोर-शराबे से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से संबंधित मामला ऐसा ही एक क्षण है।
प्रारम्भ में ही, एक आपराधिक विधि के अधिवक्ता की स्पष्टता और एक संवैधानिक नागरिक की जिम्मेदारी के साथ यह कहा जाना चाहिए कि POCSO अधिनियम के अंतर्गत हर आरोप की जांच गंभीरता, संवेदनशीलता और शीघ्रता के साथ होनी चाहिए। एक बालक/बालिका की गरिमा पवित्र है। पीड़ित की आवाज को कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। किंतु बच्चे की पवित्रता को निर्दोषिता की उपधारणा की हत्या करने का लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता। POCSO अधिनियम बच्चों की सुरक्षा की ढाल है; उसे निजी प्रतिशोध, मीडिया ट्रायल या चयनात्मक चरित्र-हत्या की तलवार बनने के लिए कभी नहीं बनाया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश कोई कृपा का कार्य नहीं था। वह संवैधानिक अनुशासन का कार्य था। उस आदेश में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, इंकार करना इसलिए मात्र एक व्यक्ति को राहत नहीं है; यह इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि है कि भारतीय आपराधिक कानून मुकदमे से पहले गिरफ्तारी को दंड बनने की अनुमति नहीं देता।
अभियोजन का मामला, गिरफ्तारी-पूर्व चरण में, ऐसे कई पहलुओं से युक्त था जिनकी जांच कोई भी ईमानदार आपराधिक न्यायालय करने के लिए बाध्य था। कथित खुलासा तत्काल प्राकृतिक संरक्षकों को नहीं किया गया। सूचनाकर्ता को कथित रूप से 18 जनवरी 2026 को जानकारी दी गई, फिर भी उसने 24 जनवरी 2026 तक पुलिस से संपर्क नहीं किया। दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि वह “पूजा/यज्ञ” में व्यस्त था। किंतु उसी अवधि में, उसने कथित रूप से एक अन्य घटना के संबंध में अलग आवेदन प्रस्तुत करने का समय निकाल लिया। न्यायालय कागजी कार्यवाही के अंधे मंदिर नहीं हैं; वे तर्क और विवेक की संस्थाएं हैं। जब स्वतंत्रता दांव पर हो, तब ऐसे विरोधाभास तुच्छ नहीं होते; वे सावधानी की मांग करने वाले संवैधानिक संकेत होते हैं।
उच्च न्यायालय इस बात को नोट करने में भी सही था कि FIR दर्ज होने के बाद नाबालिगों को मीडिया के सामने लाया गया। POCSO मामले में बच्चा टेलीविजन का प्रदर्शन-उपकरण नहीं है। बच्चा एंकरों के लिए माइक्रोफोन नहीं है। बच्चा ब्रेकिंग न्यूज़ की वस्तु नहीं है। कानून नाबालिग के चारों ओर एक संरक्षित दायरा इसलिए निर्मित करता है क्योंकि प्रचार गवाही को दूषित कर सकता है, निजता को संकट में डाल सकता है और न्याय-प्रशासन को विकृत कर सकता है। यदि मीडिया नाबालिग पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड कर उन्हें प्रसारित करता है, तो वह न्याय को मजबूत नहीं करता; वह न्याय को घायल करता है।
POCSO अधिनियम की धारा 29 के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। यह तर्क उन लोगों को आकर्षक प्रतीत हो सकता है जो संविधान को पढ़े बिना विधियों को पढ़ते हैं। धारा 29 उपयुक्त परिस्थितियों में वैधानिक उपधारणा उत्पन्न करती है, किंतु आधारभूत तथ्यों के परीक्षण और आरोप तय होने से पहले, अग्रिम जमानत के चरण पर इसे मुकदमे-पूर्व गिलोटिन के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कोई उपधारणा उस विधिक चरण से पहले नहीं आ सकती जो उसे जीवन प्रदान करता है। अन्यथा, किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक FIR गिरफ्तारी का वारंट बन जाएगी और हर आरोप अस्थायी दोषसिद्धि में बदल जाएगा।
यह कानून नहीं है। यह भीड़-न्यायशास्त्र है।
उच्च न्यायालय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दोषमुक्त नहीं किया। उसने जांच को मौन नहीं किया। उसने राज्य को साक्ष्य एकत्र करने से नहीं रोका। उसने केवल इतना कहा कि उस समय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हिरासत में गिरफ्तारी न्यायोचित नहीं थी। यह अंतर अत्यंत मूलभूत है, फिर भी इसे वे लोग जानबूझकर धुंधला करते हैं जो विधि की अपेक्षा उन्माद को प्राथमिकता देते हैं। जमानत दोषमुक्ति नहीं है। अग्रिम जमानत प्रतिरक्षा नहीं है। यह अनावश्यक गिरफ्तारी, अपमान और उस अपरिवर्तनीय क्षति के विरुद्ध सुरक्षा है जो पुलिस शक्ति के प्रयोग से न्यायिक दोषनिर्धारण से पहले उत्पन्न होती है।
आरोपों का समय भी सावधानी की मांग करता था। कथित खुलासे की तारीख उसी समय से मेल खाती थी जब मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर संगम में स्नान को लेकर आरोपी और स्थानीय प्रशासन के बीच अलग विवाद उत्पन्न हुआ था। संयोग षड्यंत्र का प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब संयोग विलंब, असामान्य आचरण, विरोधाभासी स्पष्टीकरण और मीडिया-संचालन के साथ जुड़ता है, तो वह निश्चित रूप से संवैधानिक न्यायालय के लिए गिरफ्तारी की अनुमति देने से पहले ठहरकर सोचने का कारण बन जाता है।
जब स्वतंत्रता पर आक्रमण हो, तो आपराधिक न्यायालय को कायर होने का कोई अधिकार नहीं है। उसे कठोर प्रश्न पूछने ही होंगे। विलंब क्यों? अजनबी क्यों? मीडिया क्यों? विरोधाभास क्यों? यही समय क्यों? और गिरफ्तारी क्यों, जब जांच गिरफ्तारी के बिना भी आगे बढ़ सकती है?
जो लोग यह कहते हैं कि “आरोप गंभीर हैं, इसलिए गिरफ्तारी होनी ही चाहिए”, उन्होंने आपराधिक कानून को समझा ही नहीं है। आरोप की गंभीरता प्रासंगिक है; निर्णायक नहीं। यदि केवल गंभीरता ही पर्याप्त होती, तो आपराधिक प्रक्रिया में संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आरोप जितना गंभीर हो, न्यायालय का यह दायित्व उतना ही अधिक हो जाता है कि प्रक्रिया दूषित, नियंत्रित या हथियारबंद न हो।
भारतीय जमानत न्यायशास्त्र की प्रतिभा इसी संतुलन में निहित है: जांच एजेंसी जांच कर सकती है; आरोपी सहयोग करने के लिए बाध्य है; शिकायतकर्ता आरोप का पीछा कर सकता है; न्यायालय शर्तें लगा सकता है; किंतु स्वतंत्रता को केवल संदेह की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता। राज्य यह नहीं कह सकता कि “हमने आरोप लगाया है, इसीलिए हमें गिरफ्तार करना ही होगा।” अग्रिम जमानत की संपूर्ण संवैधानिक तर्कशक्ति इसी सोच के विरुद्ध खड़ी है।
कानून द्वारा संचालित गणराज्य में गिरफ्तारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। गिरफ्तारी कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है। गिरफ्तारी कोई सोशल-मीडिया ट्रॉफी नहीं है। गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक दमनकारी आक्रमण है, और इसे आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए—फरार होने का जोखिम, साक्ष्यों से छेड़छाड़, असहयोग, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, या हिरासत में पूछताछ की वास्तविक आवश्यकता। जहां ये तत्व विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित नहीं होते, वहां गिरफ्तारी विधिक रूप से अशोभनीय हो जाती है।
यह निर्णय समर्थन का पात्र है क्योंकि यह एक साथ तीन सिद्धांतों की रक्षा करता है।
पहला, बच्चों की रक्षा विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिए, सनसनी द्वारा नहीं।
दूसरा, आरोपी चाहे कितना भी अलोकप्रिय या विवादास्पद क्यों न हो, दोष सिद्ध होने तक वह संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकारी बना रहता है।
तीसरा, विशेष अधिनियम संविधान को निरस्त नहीं करते।
यह POCSO के विरुद्ध निर्णय नहीं है। यह विधिसम्मत POCSO के पक्ष में निर्णय है। यह कहता है कि बाल-सुरक्षा कानून को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए, किंतु उन्माद से नहीं। यह कहता है कि जांच जारी रहनी चाहिए, किंतु गिरफ्तारी को सार्वजनिक संतोष के अनुष्ठान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह कहता है कि न्यायालयों को पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए, किंतु मुकदमे से पहले दोषी तैयार नहीं करने चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनौती पर विचार करने से इंकार, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, इसलिए सही संदेश देता है: केवल इसलिए कि आरोप भावनात्मक रूप से विस्फोटक हैं, एक कारणयुक्त अग्रिम जमानत आदेश में अपीलीय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने अपना मस्तिष्क लगाया। उसने विलंब, आचरण, वैधानिक उपधारणा, मीडिया उल्लंघन और आसपास की परिस्थितियों की जांच की। यही वह है जो एक संवैधानिक न्यायालय से अपेक्षित है।
जांच आगे बढ़ने दीजिए। साक्ष्य एकत्र होने दीजिए। सत्य को अदालत में उभरने दीजिए। यदि अपराध सिद्ध होता है, तो दंड कठोर होना चाहिए। किंतु तब तक स्वतंत्रता की लिंचिंग नहीं की जा सकती।
संविधान किसी FIR से कांपता नहीं है। निर्दोषिता की उपधारणा इसलिए समाप्त नहीं हो जाती कि टेलीविजन स्टूडियो चिल्ला रहे हैं। और न्यायालयों का अस्तित्व जन-उन्माद को वैधता देने के लिए नहीं, बल्कि उसे संवैधानिक अनुशासन में रखने के लिए है।
इस अर्थ में, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में दिया गया आदेश मात्र जमानत आदेश नहीं है। यह स्मरण कराता है कि भारत में, सबसे संवेदनशील मामलों में भी, कानून को आरोप से ऊंची आवाज में बोलना होगा, मीडिया के शोर से ऊंची आवाज में बोलना होगा, और निर्मित नैतिक आतंक से ऊंची आवाज में बोलना होगा।
पहले गिरफ्तार करना और बाद में तर्क करना न्याय नहीं है। न्याय तब होता है जब न्यायालय यह कहने का साहस रखता है: पूर्ण जांच करो, नाबालिगों की पूर्ण रक्षा करो, अपराध सिद्ध हो तो दंड दो—लेकिन संदेह को हिरासत में और हिरासत को दंड में परिवर्तित मत करो।
यह कमजोरी नहीं है। यही संविधान का कार्य करना है।
लेखक - नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अधिवक्ता,सर्वोच्च न्यायालय
27/05/2026
चुनावी शुचिता कोई विलासिता नहीं — यह गणराज्य की जीवन-धारा है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वैधता को बरकरार रखना मात्र मतदाता सूची से संबंधित निर्णय नहीं है। यह संविधान की ओर से दिया गया एक गंभीर स्मरण-पत्र है कि लोकतंत्र कोई सड़क का नारा नहीं, कोई भावनात्मक प्रदर्शन नहीं, और न ही राजनीतिक सुविधा का आश्रय-स्थल है। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसकी बुनियाद शुद्ध हो। और एक चुनावी गणराज्य में वह बुनियाद है — मतदाता सूची।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा संबंधित नियमों के संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे के भीतर कार्य किया, और SIR का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से प्रत्यक्ष संबंध है। यह संवैधानिक दृष्टि से सही स्थिति है। अनुच्छेद 324 संविधान में सजावटी भाषा नहीं है। यह चुनावी पवित्रता का संवैधानिक नियंत्रण-कक्ष है। निर्वाचन आयोग कोई लिपिकीय विभाग नहीं है, जिसका काम मृत प्रविष्टियों, दोहरे नामों, स्थानांतरित व्यक्तियों, संदिग्ध प्रविष्टियों और चुनावी विकृतियों को ऐसे सुरक्षित रखना हो जैसे वे कोई पवित्र अवशेष हों।
प्रदूषित मतदाता सूची लोकतंत्र की पहली हत्या है। मतदान के दिन मतपेटी भले ही स्वच्छ दिखाई दे, पर यदि मतदाता सूची ही दूषित है, तो पहला वोट पड़ने से पहले ही परिणाम संवैधानिक रूप से संक्रमित हो चुका होता है। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हुए मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के हर गंभीर प्रयास का विरोध करते हैं, वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे; वे उसके क्षरण की रक्षा कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं की आशंका यह थी कि SIR नागरिकता-जाँच का पिछला दरवाजा बन सकता है। यह चिंता किसी संवैधानिक लोकतंत्र में पूर्णतः काल्पनिक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-सत्ता पर सदैव संवैधानिक निगरानी आवश्यक है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक संवैधानिक रेखा स्पष्ट कर दी है: निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने या संशोधित करने के सीमित उद्देश्य से चुनावी पात्रता और नागरिकता से संबंधित प्रश्नों की जाँच कर सकता है; किंतु वह किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर-नागरिक घोषित नहीं कर सकता और न ही उसके नागरिकता संबंधी अधिकारों को समाप्त कर सकता है। यही भेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चुनावी शुचिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता — दोनों की रक्षा करता है।
अतः यह निर्णय न तो राज्य-सत्ता की अंधी विजय है और न ही नागरिक स्वतंत्रताओं की पराजय। यह एक अनुशासित संवैधानिक संतुलन है। यह कहता है: सत्यापन करो, पर उत्पीड़न मत करो। शुद्धिकरण करो, पर मताधिकार से वंचित करने की मनमानी मत करो। पात्रता पर प्रश्न उठाओ, पर नागरिकता प्राधिकरण का अधिकार-क्षेत्र हड़पो मत। विलोपन केवल विधिसम्मत प्रक्रिया से हो, और यह स्मरण रहे कि किसी वास्तविक नागरिक को प्रशासनिक अति-उत्साह की वेदी पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।
परंतु यह भी उतनी ही स्पष्टता से कहा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची को दूषित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल को भूत-मतदाताओं, दोहरे मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं या संदिग्ध प्रविष्टियों में कोई निहित स्वार्थ रखने का अधिकार नहीं है। कोई विचारधारा चुनावी अशुद्धता को संवैधानिक सद्गुण में परिवर्तित नहीं कर सकती। मताधिकार इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें विधि मतदान के योग्य मानती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति — वास्तविक हो या अवास्तविक — केवल इसलिए मतदाता सूची में बना रहे क्योंकि सत्यापन राजनीतिक रूप से असुविधाजनक है, तो चुनाव लोकतांत्रिक विकल्प नहीं रह जाते; वे लोकतंत्र का मुखौटा पहने गणितीय छल बन जाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क भी अस्वीकार किया कि मतदाताओं से सहायक सामग्री माँगना, मतदाता सूची में पूर्व से नाम दर्ज होने से उत्पन्न अनुमान को स्वतः नष्ट कर देता है। यह तर्कसंगत दृष्टिकोण है। कोई अनुमान ऐसा संवैधानिक ताबूत नहीं हो सकता जिसमें सत्य को दफना दिया जाए। अनुमान खंडनीय होता है। सत्यापन का अर्थ दोषारोपण नहीं है। पूछताछ का अर्थ अपराध सिद्धि नहीं है। और विधिसम्मत प्रक्रिया का अर्थ प्रशासनिक पंगुता नहीं है।
अब असली कसौटी निर्णय में नहीं, उसके क्रियान्वयन में है। निर्वाचन आयोग को संवैधानिक प्रहरी की भाँति आचरण करना होगा, राजनीतिक उपकरण की भाँति नहीं। उसे पारदर्शिता, सुलभ प्रक्रिया, वास्तविक नोटिस, प्रभावी सुनवाई, कारणयुक्त विलोपन, अपील का अवसर, तथा गरीबों, प्रवासियों, महिलाओं, वृद्ध नागरिकों और दस्तावेजों तक सहज पहुँच न रखने वाले लोगों के लिए विशेष संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। चुनावी शुद्धिकरण नौकरशाही क्रूरता में परिवर्तित नहीं होना चाहिए।
किन्तु संभावित दुरुपयोग का उत्तर यह नहीं हो सकता कि शक्ति को ही नष्ट कर दिया जाए। उत्तर है — कठोर संवैधानिक निगरानी। शल्य-चिकित्सा के चाकू पर केवल इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि उसका दुरुपयोग हथियार की तरह किया जा सकता है। मतदाता सूची को नारे नहीं, शल्य-चिकित्सा चाहिए।
यह निर्णय राष्ट्र को स्पष्ट संदेश देता है: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव EVM, भाषणों, रैलियों या मतगणना के दिन के नाटकीय दृश्यों से प्रारंभ नहीं होते। वे एक शुद्ध मतदाता सूची से प्रारंभ होते हैं। चुनावी शुचिता कोई तकनीकी औपचारिकता नहीं है। यह लोकतंत्र की रक्त-धारा है। मतदाता सूची को विषाक्त कर दीजिए, और आप गणराज्य को विषाक्त कर देंगे।
जो लोग वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन्हें सुरक्षा-उपायों के साथ सत्यापन का स्वागत करना चाहिए। और जो लोग सत्यापन से भयभीत हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि वे आखिर किस चीज़ की रक्षा करना चाहते हैं।
संविधान चुनावी अराजकता की रक्षा नहीं करता। संविधान चुनावी वैधता की रक्षा करता है।
और वैधता एक सरल संवैधानिक सत्य से प्रारंभ होती है:
लोकतंत्र भावनाओं, नारों या राजनीतिक सुविधा पर जीवित नहीं रहता। वह शुद्ध मतदाता सूचियों, विधि के शासन और संवैधानिक ईमानदारी पर जीवित रहता है।
लेखक ✍️ नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय*
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