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27/05/2020

"राज्य सूचना आयोग"
State Information commission

•राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है ,जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है। एंव उनका निवारण करता है । यह सम्बंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों , वित्तीय संस्थानों,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एंव अपीलों की सुनवाई करता है

•राजस्थान में इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कौरानी थे।

सरंचना :-
इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है।

इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। तथा उन्हें विधि, विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी लाभ का पद धारण ना करते हों, तथा ये कोई लाभ का पद या व्यापार ना करते हो।

कार्यकाल :-
इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ,तक पद पर बने रह सकतें है। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है ।

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